Supreme Court: बीमा सिर्फ ऑनलाइट टिकट वालों को क्यों मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से पूछ लिया बड़ा सवाल.

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SC सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि दुर्घटना बीमा कवर केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को ही क्यों दिया जाता है, जबकि ऑफलाइन यानी काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिलती।

शीर्ष अदालत एक मामले में रेलवे से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अहसानुद्द्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ को बताया गया कि वर्तमान व्यवस्था में दुर्घटना बीमा का लाभ केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों तक सीमित है। रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी कोर्ट में पेश हुए।

25 नवंबर को दिए गए आदेश में पीठ ने कहा, “न्याय मित्र द्वारा यह बताया गया है कि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को ही दुर्घटना बीमा कवर मिलता है,

जबकि ऑफलाइन टिकट लेने वालों के लिए यह सुविधा नहीं है। श्री बनर्जी इस अंतर का कारण जानने के लिए निर्देश प्राप्त करें।”

पीठ ने रेलवे की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्राथमिक स्तर पर पटरियों और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिससे अन्य संबंधित पहलू भी स्वतः सामने आएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की है और रेलवे को दो प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट या हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही बीमा कवर से जुड़े सवालों पर भी स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया है।

दुर्घटना बीमा कवर मामले से जुड़े FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)




1. सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे से क्या पूछा है?

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि दुर्घटना बीमा कवर केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को ही क्यों दिया जाता है, जबकि ऑफलाइन टिकट खरीदने वालों को यह सुविधा क्यों नहीं मिलती।



2. वर्तमान में बीमा कवर किसे मिलता है?

इस समय दुर्घटना बीमा कवर सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलता है। काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए यह उपलब्ध नहीं है।




3. यह मामला किस बेंच ने सुना?

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ कर रही है।




4. रेलवे की ओर से कोर्ट में कौन पेश हुआ?

रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विक्रमजीत बनर्जी अदालत में पेश हुए।




5. कोर्ट ने रेलवे से क्या-क्या रिपोर्ट/हलफनामा मांगा है?

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से दो प्रमुख मुद्दों पर रिपोर्ट या हलफनामा मांगा है:

1. पटरियों और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा से जुड़े कदम


2. बीमा कवर में ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट धारकों के बीच अंतर का कारण






6. कोर्ट ने बीमा मामले पर क्या टिप्पणी की?

कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन व ऑफलाइन टिकट धारकों के बीच इस बीमा सुविधा के अंतर को तार्किक रूप से समझाया जाना चाहिए। रेलवे को इस पर स्पष्ट कारण बताना होगा।




7. अगली सुनवाई कब होगी?

अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।




8. यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

क्योंकि लाखों यात्री अभी भी ऑफलाइन टिकट खरीदते हैं, और यदि उन्हें बीमा सुरक्षा नहीं मिलती, तो दुर्घटनाओं की स्थिति में वे बड़े जोखिम में रहते हैं। यह मुद्दा यात्रियों की सुरक्षा और समान सुविधा से जुड़ा है।

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